लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों को 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि देने की प्रक्रिया दिल्ली सरकार ने शुरू कर दी है।
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" alt="" aria-hidden="true" />लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों को 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि देने की प्रक्रिया दिल्ली सरकार ने शुरू कर दी है। दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के तहत पंजीकृत मजदूरों को सहायता राशि देने की योजना की फाइल उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजकर मंजूरी मांगी गई है। इजाजत मिलते ही सरकार सभी पंजीकृत दिहाड़ी मजदूरों के खाते में निर्धारित सहायता राशि भेज देगी। 


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दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान घरों से बिना वजह बाहर निकल रहे लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस ने डीपी एक्ट-66 के तहत बुुधवार शाम पांच बजे तक 956 वाहनों को जब्त कर थानों में जमा कर लिया। इस दौरान जरूरी सेवाएं देने वाले लोगों के लिए बुधवार को 6141 कर्फ्यू पास जारी किए गए।
अधिकारियों का कहना है कि निर्माण से जुड़े 9149 दिहाड़ी मजदूरों का अब तक बोर्ड के तहत पंजीकरण नहीं हो पाया है। इनके पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि इन्हें भी शीघ्र राहत राशि दी जा सके। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के तहत पंजीकृत सभी मजदूरों को 5-5 हजार रुपये दिए जाने हैं। बोर्ड में 37127 मजदूर पंजीकृत हैं।
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